फतेहपुर(वी.टी)। भैंस बांधने की जमीन व मामी से अवैध संबंधों को लेकर मामा की चाकू से गोद हत्या करने वाले भांजे को एडीजे फास्ट ट्रेक कोर्ट 02 न्यायाधीश अजय कुमार प्रथम ने आजीवन कारावास की सजा सुना अलग-अलग धाराओं में 1लाख 5 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। घटना 15 दिसंबर 2018 को जहानाबाद थाना क्षेत्र में हुई थी। कानपुर नगर के घाटमपुर स्थित कुटिया रामपुर निवासी भांजे मानसिंह उर्फ छोटे अपने मामा जयकरण सिंह को बहाने से ले गया और जहानाबाद थाने के बिरनई पुलिया के समीप सुनसान स्थान देखकर चाकू से गोद निर्मम हत्या कर दी थी और उसे दुर्घटना बताया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला काटकर हत्या होना पाया गया था। पुलिस ने नामजद मुकदमा दर्ज कर आरोपित को जेल भेजा था। कई रिश्तेदारों ने आरोपित को हत्या करते देखा भी था। शासकीय अधिवक्ता अजय सिंह एवं वादी अधिवक्ता सैय्यद नाजिश राजा ने सक्ष्य व सबूत पेशकार आरोपित को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
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मामा की हत्या में भांजे को उम्रकैद, अवैध संबंध व जमीन विवाद बना कारण
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