_अपर सत्र न्यायाधीश ने साक्ष्य मिल जाने पर फैसला सुना लगाया ₹15000 का जुर्माना_
फतेहपुर(वी.टी)। कोतवाली क्षेत्र के ज्वालागंज स्थित घोसियाना में मामूली विवाद को लेकर मारपीट करने व फायर कर युवक को घायल करने के मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूजा विश्वकर्मा ने साक्ष्य मिल जाने पर आरोपी मुन्ना पांडे निवासी आबूनगर को 7 वर्ष के शासन कारावास की सजा सुनाते हुए ₹15000 का जुर्माना किया है। मालूम होगी तकिया रोड घोसियाना निवासी मोहसिन खान ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया था कि 16 में 1999 की दोपहर इस्लाम दरवाजे पर बैठे थे उसी समय महताब अशरफ अख्तर इस्लाम उल्ला खान मुन्ना पांडे भूपेंद्र सिंह एक राय होकर आगे और गाली गलौज करने लगे। मुन्ना पांडे ने लाइसेंसी बंदूक से भाई इस्लाम पर फायर कर दिया जिससे गंभीर चोटें इसके अलावा जावेद व अनीस भी घायल हुए। घटना में शामिल अशरफ इस्लाम उल्ला खान, भूपेंद्र सिंह व महताब की मृत्यु हो जाने के कारण उनके विरुद्ध वाद कार्रवाई दौरान विचारण अलग की गई तथा अख्तर की पत्रावली उच्च न्यायालय के स्थगन के कारण पृथक कर दी गई। मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश पूजा विश्वकर्मा ने सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रमिल कुमार श्रीवास्तव की दलीलों व उपलब्ध कराए गए सबूत को पर्याप्त मान मुन्ना पांडे को दोष सिद्ध कर अलग-अलग धाराओं में 07 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुना 15000 रुपए का जुर्माना किया है।
