दुकानदार के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत FIR दर्ज
फतेहपुर (वंदना टाईम्स)। कृषि विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने बिंदकी क्षेत्र के भोलेपुरवा गांव में छापेमारी कर अवैध रूप से संचालित उर्वरक गोदाम का खुलासा किया। टीम ने मौके से 53 बोरी डीएपी, 120 बोरी यूरिया और 180 पैकेट सल्फर बरामद किए। कार्रवाई के दौरान अवैध गोदाम को सील कर दिया गया। मामले में आरोपी दुकानदार के खिलाफ थाना जाफरगंज में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है।
कृषि विभाग को सूचना मिली थी कि भोलेपुरवा गांव स्थित एक गोदाम में बिना लाइसेंस उर्वरकों का भंडारण कर कालाबाजारी की जा रही है। सूचना के आधार पर उर्वरक निरीक्षक बिंदकी रंजीत कनोजिया और नायब तहसीलदार बिंदकी राहुल कुमार के नेतृत्व में टीम ने पुलिस बल के साथ छापेमारी की। जांच में गोदाम कौशल किशोर पुत्र लाल बहादुर निवासी घेरा, विकासखंड खजुआ का पाया गया।
जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी की उर्वरक की दुकान करीब एक किलोमीटर दूर है, जबकि जिस स्थान पर उर्वरक का भंडारण किया गया था, उस गोदाम का कोई वैध लाइसेंस अथवा अभिलेख नहीं मिला। टीम ने मौके से 53 बोरी डीएपी, 120 बोरी यूरिया और 180 पैकेट सल्फर बरामद कर जब्ती की कार्रवाई शुरू कर दी। जिलाधिकारी को पूरे प्रकरण की सूचना दी गई। अनुमति मिलने के बाद आरोपी के खिलाफ थाना जाफरगंज में आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई।
कृषि विभाग ने जिले के सभी उर्वरक विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि खाद का भंडारण और बिक्री केवल वैध लाइसेंस तथा निर्धारित स्थान पर ही करें। रेट लिस्ट और स्टॉक बोर्ड प्रतिदिन अपडेट करने तथा किसानों को निर्धारित दरों पर बिना जबरन टैगिंग के उर्वरक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खरीफ और रबी सीजन में उर्वरकों की कालाबाजारी रोकने के लिए जिले में औचक जांच का अभियान जारी रहेगा।
