एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम ने फैसला सुना लगाया 20-20हजार का जुर्माना
फतेहपुर(वी.टी)। थरियांव थाने के अमापुर चौराहे के समीप अवैध संबंधों के शक में युवक को लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर हत्या करने के दो आरोपितों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम अशोक कुमार ने आजीवन कारावास की सजा सुना 20-20 हजार रुपए का जुर्माना किया है। मालूम हो कि थाना क्षेत्र अंतर्गत रसीद ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया था कि चाचा फतेह मोहम्मद चचेरे भाई हबीब वह हकीम के साथ माहोई गांव से बारात कर 14 दिसंबर 2009 को वापस लौट रहे थे तभी अमापुर के समीप बाबा की दुकान के पास डॉक्टर अनवर,बाबी उर्फ इजहार,मोहम्मद अनवर, हैदर उर्फ टुन्ने ने रोक लिया और लाइसेंसी बंदूक से हसीब के ऊपर गोली चला दी। गोली लगने से हबीब की मौके पर मौत हो गई थी। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सहायक शासकीय अधिवक्ता महेंद्र सिंह की दलीलों व उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए आरोपी बाबी उर्फ इजहार, हैदर उर्फ टुन्ने व मोहम्मद अनवर उर्फ दीपू को आजीवन कारावास तथा 20-20 हजार रुपए जमाने की सजा सुनाई। अभियुक्त बाबी उर्फ इजहार को आयुध अधिनियम के तहत 3 वर्ष के कारावास व ₹2000 के अर्थ दंड से भी दंडित किया गया।
