लूटपाट और दुष्कर्म मामले में दो को उम्रकैद

फतेहपुर(वीटी)। अनन्य/विशेष पाक्सो न्यायालय न्यायाधीश महेंद्र कुमार द्वितीय ने भवन स्वामी व किरायेदारों को लहूलुहान कर लूटपाट तथा बलात्कार करने दो आरोपितों को आजीवन कारावास, एक को 10 वर्ष की कैद तथा एक को 3 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए कुल 1 लाख 78000 का जुर्माना किया है।
घटना सदर कोतवाली क्षेत्र की है। 6 अगस्त वर्ष 2022 की अर्धरात्रि बाद घर की छत से घूस नकाबपोश लुटेरों ने भवन स्वामी के परिवार व किराएदारों को बंधक बना उनको तमंचा की बटो व लोहे की राड से मरणासन्न करते हुए नगदी तथा जेवरात लेकर फरार हो गए। भागते समय पीड़ित की नाबालिक पुत्री को उठा ले गए और जंगल में ले जाकर पुलिया के समीप उसके साथ दो नकाबपोशों ने बलात्कार किया था।अगल बगल के लोगों ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था। तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की थी। प्रकाश में आए आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। एक आरोपित शिव गोपाल उर्फ राजा की मार्ग दुर्घटना में मौत हो गई थी। न्यायालय ने बलात्कार व लूटपाट के आरोपित सुरेंद्र उर्फ कैदी, अनिल कुमार को आजीवन कारावास आनंद प्रकाश उर्फ बाबा को 10 वर्ष तथा रूप को 3 वर्ष के सश्रम करवा की सजा सुना जुर्माना लगाया । स्पेशल अभियोजक पाक्सो देवेश कुमार श्रीवास्तव एवं सहायक शासकीय अधिवक्ता रविदास द्विवेदी ने 18 गवाहों व अन्य साथियों को पेश कर अभियुक्तों को सजा दिलाई।

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