-एडीजे एफटीसी 2 ने फैसला सुना पति पर लगाया 25000 रुपए का जुर्माना_
फतेहपुर(वी.टी)। इटावा जनपद के एक दिल थाना क्षेत्र अंतर्गत जोतपुर में दहेज के खातिर गर्भवती को मार कर शव गायब करने के मामले में दोषी करार देते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी 2 अजय सिंह प्रथम ने पति मोनू को अलग-अलग धाराओं में 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुना₹25000 के जुर्माने से दंडित किया है। मालूम हो हुसैनगंज थाना क्षेत्र के गोवर्धनपुर गांव निवासी प्रकाश ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया था कि पुत्री की शादी 16 अगस्त 2019 को अभियुक्त मोनू के साथ हुई थी। शादी के बाद से ससुराल वाले अतिरिक्त दहेज में ₹50000 नगद मोटरसाइकिल की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर वर्ष 2020 में ससुरालीजन भट्ठा ले गए और वहीं पर मारपीट की जिससे गर्भवती पुत्री की मौत हो गई और शव को भी गायब कर दिया। सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी 2 अजय सिंह प्रथम ने सहायक शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह की दलीलों व उपलब्ध कराए गए साथियों को पर्याप्त मानते हुए पति मोनू को अलग-अलग धाराओं में 10 वर्ष के कारावास की सजा सुना 25000 रुपए का जुर्माना किया है।
