प्रेमी की गला दबा हत्या व शव जंगल ले जाकर कुल्हाड़ी से काटने वाले दो आरोपितों को आजीवन कारावास
-अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट दो ने फैसला सुना लगाया 1लाख10 हजार का जुर्माना
-घोष थाना क्षेत्र के बहरिया पर मंजरे सिमौरी में हुई थी घटना
फतेहपुर (वी.टी)। प्रेम प्रसंग के मामले में युवक की हत्या के दो आरोपितों को आज अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट दो अजय सिंह प्रथम ने आजीवन कारावास की सजा सुना 1लाख 10 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है।
मामला थाना क्षेत्र के बहरिया पर मंजरे सिमौरी में 25-26 की रात फरवरी 2024 में हुई थी। गांव के नरेंद्र का प्रेम संबंध बहन सूरज काली के घर के सामने रहने वाले समर पटेल की पुत्री से हो गए थे। समर पटेल व बृजेश पटेल ने भाई जितेंद्र से नरेंद्र को समझने की बात कही थी। 25 फरवरी 2024 की देर रात नरेंद्र बिना बताए घर से चला गया था और फिर वापस नहीं लौटा। उसी दिन बहन सूरज काली दरवाजे लगे हैंडपंप पर पानी भर रही थी तो उसने नरेंद्र को घर चलने को कहा। इस दौरान उसकी प्रेमिका के भाइयों से बातचीत शुरू हो गई। 27 फरवरी को महामना बाबा के जंगल में सर कटी लाश पड़ी होने की सूचना मिली। पुलिस व परिजनों ने शव की शिनाख्त कलाई में बने टैटू व कपड़ों से की थी। 29 फरवरी को तत्कालीन थाना प्रभारी राजेंद्र त्रिपाठी ने आरोपित बृजेश पटेल व सुमेर पटेल को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त सामान बरामद कर जेल भेजा था। सहायक शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह एवं रणधीर सिंह के उपलब्ध कराए गए सबूतो एवं साक्ष्यो को पर्याप्त मान दोनों आरोपितों पर दोष सिद्ध करते हुए अलग-अलग धाराओं में आजीवन कारावास व अर्थ दंड की सजा सुनाई।
