जमीनी विवाद को लेकर हुए खूनी संघर्ष में पति पत्नी सहित तीन को आजीवन कारावास, 50,50 हजार का जुर्माना


-दूसरे पक्ष में पति पत्नी सहित तीन को तीन-तीन वर्ष के कारावास व 12-12 हजार जुर्माना

फतेहपुर (वंदना टाईम्स)। खागा कोतवाली के सवंत गांव में दो पक्षों के बीच हुए खूनी संघर्ष के मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट दो अजय सिंह प्रथम ने दोष सिद्ध होने पर एक पक्ष से पति पत्नी सहित तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुना प्रत्येक पर ₹50,000 का जुर्माना तथा दूसरे पक्ष से पति पत्नीसहित तीन आरोपितों को 3 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुना अलग-अलग धाराओं में 12- 12 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।
घटना खागा कोतवाली क्षेत्र के सवंत गांव में 1 मार्च 2012 को शाम पहर हुई थी। वादी हरिश्चंद्र ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया था कि लोला यादव जमीन पर कब्जा करने की नीयत से गोबर डाल रहा था। पिता भोला यादव के मना करने पर वह गाली गलौज करने लगा। आवाज सुनकर भांजा अतुल, पत्नी मंजू आ गये और दूसरे पक्ष से रवि करण कुल्हाड़ी लोला व सिया देवी लाठी तथा ननकी डंडा लेकर आ गए और हमला बोल दिया। इस दौरान पिता के सिर्फ पर कुल्हाड़ी मार दी जिससे वह मौके पर ही अचेत होकर गिर गए। सभी घायलों को हरदोई अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां चिकित्सकों ने भोला को मृत घोषित कर दिया। अभियुक्त जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए थे। रवि करण की मुकदमा विचारण के दौरान मौत हो गई थी। अदालत ने अभियुक्त लाला यादव सिया देवी व ननकी को दोष सिद्ध करते हुए धारा 302 आईपीसी में आजीवन कारावास व अलग-अलग धाराओं में प्रत्येक पर कुल ₹50,000 अर्थ दंड लगाया है।
उधर दूसरे पक्ष से वादी रवि करन पुत्र लोला यादव गांव के ही हरिश्चंद्र यादव, मंजू, भोला यादव, भांजा अतुल यादव के खिलाफ पुलिस को तहरीर देते हुए बताया था कि पिता लाला यादव, बड़े पिता भोला यादव के घर के पास गोबर डालकर वापस लौट रहे थे तभी घर के समीप लगे हैंडपंप के पास बड़े पिता भोला यादव, लड़के हरिश्चंद्र, उसकी पत्नी मंजू देवी तथा भांजा अतुल यादव लाठी डंडा कुल्हाड़ी लेकर आ गए और ललकारते हुए लोला यादव को पीटने लगे। शोर सुनकर की पत्नी सिया देवी, लड़की सोनम बचाने आए तो उन्हें भी गाली गलौज कर मारा पीटा जिससे सभी को गंभीर चोटें आई। सभी अभियुक्त जान माल की धमकी देते हुए मौके से भाग खड़े हुए। अदालत ने पति पत्नी सहित तीन को अलग-अलग धाराओं में तीन-तीन वर्ष की सजा सुना प्रत्येक पर 12-12 रुपए का जुर्माना लगाया है।

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