फतेहपुर (वंदना टाईम्स)। सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के इकौनागर रसूलपुर भंडारा में अतरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर नव विवाहिता सविता देवी की गला घोटकर हत्या करने के मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट दो अजय सिंह प्रथम ने सहायक शासकीय अधिवक्ता रणधीर सिंह एवं अजय कुमार सिंह की दलीलों व उपलब्ध कराए गए साक्ष्यो के आधार पर पति संजीत पुत्र रामराज को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए ₹3000 का जुर्माना किया है।
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नव विवाहिता की हत्या करने में पति को आजीवन कारावास
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