मामूली विवाद में युवक की पीट-पीटकर हत्या, दो सगे भाइयों को उम्रकैद

ए डीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट दो ने फैसला सुना प्रत्येक पर लगाया 1-1 लाख 8 हजाररूपये का जुर्माना


फतेहपुर (वंदना टाईम्स)। मामूली विवाद में आग ताप रहे युवक को लाठी डंडों से पीट-पीटकर मौत के घाट उतारने वाले दो सगे भाइयों को दोषी पाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट दो न्यायाधीश अजय सिंह प्रथम ने आजीवन कारावास की सजा सुना प्रत्येक पर एक-एक लाख 8-8 हजार रुपए का जुर्माना किया है।
घटना किशनपुर थाना क्षेत्र के सिलमी गांव की है। 3 फरवरी 2023 की देर शाम रज्जन अशोक तिवारी के दरवाजे पर अलाव ताप रहा था। इसी बीच गांव के ही राम लखन त्रिवेदी उर्फ लखन पूर्व तेज प्रताप, शिव लखन त्रिवेदी उर्फ चंद्र प्रकाश त्रिवेदी पुत्रगण छोट्टन त्रिवेदी मां सरस्वती देवी के साथ मौके पर पहुंच गए और पुरानी रंजिश को लेकर कहा सुनी शुरू हो गई। मामला इतना बड़ा था कि आरोपित हाथों में लिए लाठी डंडो से रज्जन पर हमला बोल दिया। गांव के लोग जब तक मामले को समझ पाते तब तक आरोपितों ने लाठी डंडों से पीट-पीट कर उसकी निर्मम हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं आरोपित निर्वस्त्र हालत में शव छोड़कर मौके से भाग गए थे। मृतक के भाई विमलेश कुमार ने आरोपितों के खिलाफ थाने में तहरीर दी थी। पुलिस ने धारा 302, 504, 506 आईपीसी में मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के दौरान सरस्वती देवी के विरुद्ध आरोप पत्र पुलिस द्वारा प्रेषित नहीं किया गया था। न्यायालय ने धारा 319 सीआरपीसी के तहत मां सरस्वती को तलब किया था जिसकी पत्रावली पृथक होकर चल रही है। दोनों अभियुक्त गिरफ्तारी से अब तक जेल में ही है। मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सहायक शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह एवं रणधीर सिंह द्वारा उपलब्ध कराए गए सबूत को पर्याप्त मान अभियुक्तों को धारा 302 आईपीसी में सश्रम आजीवन करावास 1 -1 लाख रुपए जुर्माना, धारा 504 आईपीसी में 1 वर्ष का करवा ₹2000 जुर्माना तथा धारा 506 आईपीसी में 1 वर्ष 2000 रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है।

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