एडीजे फास्ट्रेक कोर्ट दो ने फैसला सुना लगाया 25000 का जुर्माना
फतेहपुर (वंदना टाईम्स)।सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के दावतपुर गांव में अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर 6 वर्ष पूर्व ब्याह कर आई महिला को चाकू से गोदकर हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट दो अजय सिंह प्रथम ने साक्ष्य मिल जाने पर पति को आजीवन कारावास की सजा सुना ₹25000 का अर्थ दंड लगाया है।
कानपुर नगर के नौबस्ता थाना क्षेत्र अंतर्गत मछरिया बाजार निवासी जोहरा खातून ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया था की पुत्री गुलनाज की शादी घटना से 6 वर्ष पूर्व सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के दावतपुर गांव निवासी नजमुल हसन के साथ की थी। 29 नवंबर 2021 को पुत्री ने फोन कर ससुराल वालों पर मारपीट करने का आरोप लगाया था। उसी दिन 1 घंटे बाद थाने से सूचना मिली कि गुलनाज की मृत्यु हो गई। इससे पूर्वी ससुरालीजनों द्वारा पुत्री के साथ मारपीट की जाती रही। घटना की सूचना पर ससुराल पहुंचे तो पुत्री की लाश पड़ी थी और उसके शरीर में चाकू से कूद कर हत्या के निशान थे। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी पति नजमुल हसन के खिलाफ धारा 498 ए, 304 बी, 3/4 डीपी एक्ट एवं वैकल्पिक धारा 302 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया था। मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट दो ने सहायक शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह एवं रणधीर सिंह द्वारा उपलब्ध कराए गए 10 साक्षियों एवं अन्य सबूतो को पर्याप्त मानते हुए पति को आजीवन कारावास एवं ₹25000 के जुर्माने से दंडित किया है।
