आचार संहिता के पालन को लेकर प्रशासन सख्तसरकारी भवनों और सार्वजनिक स्थलों से पोस्टर-बैनर हटाने के निर्देश

फतेहपुर( वंदना टाईम्स)। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। इसके अनुपालन को लेकर अपर जिलाधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी आदर्श आचार संहिता विनय पाण्डेय ने जिले के अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।
उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों, नगर पालिका व नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारियों, खंड विकास अधिकारियों तथा प्रभारी निरीक्षकों व थानाध्यक्षों को आयोग के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने को कहा है।
निर्देश में कहा गया है कि किसी राजनीतिक दल अथवा प्रत्याशी द्वारा सरकारी भवन, परिसर, बाउंड्री और सार्वजनिक स्थानों पर चुनावी पोस्टर, वॉल पेंटिंग, बैनर, होर्डिंग आदि नहीं लगाए जाएंगे। ऐसे स्थानों पर पहले से लगे पोस्टर, पंपलेट, झंडे, बैनर व होर्डिंग को तत्काल हटाने के निर्देश दिए गए हैं।
सभी उप जिलाधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि राजनीतिक दलों की ओर से सरकारी परिसरों में बिना पूर्व अनुमति के कोई सभा या अन्य कार्यक्रम आयोजित न किया जाए। प्रशासन ने निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पूरी तरह अनुपालन कराने के निर्देश दिए हैं।

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